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शराब घोटाला मामला: भूपेश बघेल के बेटे ने गिरफ्तारी को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईडी से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की उस याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को जवाब मांगा, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के कुछ प्रावधानों और राज्य में कथित शराब घोटाले में जांच एजेंसी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केंद्र और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू को 10 दिन के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जस्टिस बागची ने एएसजी राजू से पूछा, 'गिरफ्तारी के आधार से ज्यादा यह कानून की व्याख्या का मामला है… आप आरोपी को कितने समय तक हिरासत में रख सकते हैं?' ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था. बघेल की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि एजेंसी ने उनके मुवक्किल को
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