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महाराष्ट्र चुनाव में OBC आरक्षण की लिमिट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- हमारी शक्तियों का इम्तिहान न लें, वरना..
महाराष्ट्र के आरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर, 2025) को चेतावनी दी है कि अगर 50 प्रतिशत रिजर्वेशन की सीमा का उल्लंघन हुआ तो वह स्थानीय निकाय चुनावों पर रोक भी लगा सकता है. कोर्ट का कहना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (OBC) का मिलाकर कुल रिजर्वेशन 50 परसेंट की कैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समय पर यह चेतावनी दी है, जब निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार से शुरू हो रही है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया गया कि कुछ निकाय ऐसे हैं, जहां ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार कर दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के आदेश का उल्लंघन है. कोर्ट ने आदेश में चुनाव आयोग को जुलाई, 2022 में आई जे के बांठिया आयोग की रिपोर्ट
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