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TDI इंफ्रास्ट्रक्चर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का बड़ा एक्शन, 206 करोड़ की संपत्तियां अटैच कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की करीब 206.40 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत 6 मार्च 2026 को की गई. ED के मुताबिक जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है उनमें हरियाणा के सोनीपत के कमासपुर इलाके में करीब 8.3 एकड़ जमीन और कुछ कमर्शियल यूनिट्स शामिल हैं. ये संपत्तियां TDI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के नाम पर हैं. जांच की शुरुआत दिल्ली पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज 26 FIR और चार्जशीट के आधार पर की गई थी. आरोप है कि कंपनी, उसके प्रमोटर्स और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों ने हजारों होमबायर्स से फ्लैट और प्लॉट देने के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी की. ED की जांच में सामने आया कि कंपनी ने सोनीपत में 2005 से
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