HIV पॉजिटिव होने पर बर्खास्त BSF जवान की बहाली का आदेश, दिल्ली HC का बड़ा फैसला

एनशॉर्ट्स
HIV पॉजिटिव होने पर बर्खास्त BSF जवान की बहाली का आदेश, दिल्ली HC का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक कांस्टेबल के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए उसकी सेवा बहाल करने का आदेश दिया है. इस जवान को केवल एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के आधार पर नौकरी से निकाल दिया गया था. कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ बीमारी के आधार पर किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. क्या है पूरा मामला? यह मामला BSF के एक कांस्टेबल से जुड़ा है, जिसे जुलाई 2017 में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया था. इलाज के बाद नवंबर 2018 में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसी महीने दोबारा मेडिकल जांच में उसे सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके बाद 9 अप्रैल 2019 को उसे शारीरिक रूप से अयोग्य बताते हुए सेवा से हटा दिया गया. जवान की अपील भी BSF के अपीलीय प्राधिकरण ने अक्टूबर 2020 में खारिज कर दी थी. इस फैसले को चुनौती
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