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गुरु. मई 14th, 2026

Hathras Rape Case: राहुल गांधी को इस मामले में मिली राहत, कोर्ट ने शिकायत को किया खारिज, जानें पूरा केस

Hathras Rape Case: राहुल गांधी को इस मामले में मिली राहत, कोर्ट ने शिकायत को किया खारिज, जानें पूरा केस
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Hathras Rape Case: राहुल गांधी को इस मामले में मिली राहत, कोर्ट ने शिकायत को किया खारिज, जानें पूरा केस
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक सांसद-विधायक अदालत ने बरी हुए तीन व्यक्तियों को कथित रूप से ‘‘आरोपी’’ कहने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गयी मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया. अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश दीपक नाथ सरस्वती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 226 के तहत इस याचिका को खारिज कर दिया.  बीएनएसएस की धारा 226 मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि यदि शिकायतकर्ता और गवाहों को परखने और धारा 225 के तहत किसी भी पूछताछ या छानबीन पर विचार करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं तो वह शिकायत को खारिज कर सकता है. यह भी पढ़ें- ‘खर्च कम करने की नहीं, समझदारी से करने की अपील’, PM मोदी ने देश से क्यों किया ऐसा अनुरोध? जानिए अदालत ने क्या कहा अदालत ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का हवाला

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By पाराशर

Meet Parashar, a distinguished author at Newzquest.in known for his analytical depth and journalistic integrity. Parashar’s writing combines exhaustive research and a keen eye for detail to uncover diverse perspectives on the latest news. His accessible style engages readers and challenges conventional narratives, while his expertise enriches coverage of complex issues. The result is thought-provoking, well-rounded reporting that empowers Newzquest’s audience to make informed decisions and see the story beneath the headlines.

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