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सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित की
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की शराब घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि मामले को टुकड़ों में नहीं सुना जा सकता. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 18 जुलाई को गिरफ्तार किए गए चैतन्य बघेल ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी है. सुनवाई शुरू होते ही उनके वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष कहा कि एजेंसी किसी को गिरफ्तार करने में लगी रहती है और जांच जारी रखती है. उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं चल सकता… एक बार उसे रिहा कर दिया जाता है और दूसरा वारंट जारी किया जाता है… वे किसी को गिरफ्तार करते हैं और जांच जारी रखते हैं. कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए.' ईडी की ओर से
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