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दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत का सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध, कहा- '2020 के दंगे देश में…'
2020 के दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने कड़ा विरोध किया है. पुलिस ने कहा है कि यह अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, देश में 'सत्ता परिवर्तन' के मकसद से एक सोची-समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया था. उमर खालिद और शरजील इमाम सहित 6 आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को दिल्ली पुलिस से पूछा था कि क्या वह इन आरोपियों के 5 साल से जेल में होने के आधार पर उन्हें रिहा करने के पक्ष में है? इसके जवाब में दाखिल विस्तृत जवाब में पुलिस ने कहा है कि इन आरोपियों ने तरह-तरह के आवेदन दाखिल कर खुद मुकदमे में देरी करवाई है, ताकि देरी के आधार पर जमानत पा सकें. अभी भी यह लोग सुप्रीम कोर्ट में दावा कर रहे हैं कि गवाहों की संख्या

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