0 1 min 3 mths
थोट्टापल्ली ‘स्पिलवे’ से रेत खनन को विनियमित करने के लिए पैनल गठित करें, केरल HC का आदेश
एनशॉर्ट्स
थोट्टापल्ली ‘स्पिलवे’ से रेत खनन को विनियमित करने के लिए पैनल गठित करें, केरल HC का आदेश
केरल हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को यह निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है कि क्या अलाप्पुझा जिले के थोट्टापल्ली ‘स्पिलवे’ से रेत खनन किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस गतिविधि के कारण कोई प्रतिकूल पारिस्थितिक या पर्यावरणीय प्रभाव न पड़े. ‘स्पिलवे’ वह संरचना या मार्ग होता है, जिससे बांध या जलाशय का अतिरिक्त पानी सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाता है, ताकि पानी का स्तर नियंत्रित रहे और बांध को नुकसान न पहुंचे. मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और जस्टिस श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने कहा कि यह समिति पारिस्थितिक प्रभाव के आकलन के बाद मिट्टी या रेत हटाने या खनन करने के सभी पहलुओं को निर्धारित और उनकी निगरानी करेगी. पीठ ने कहा कि अब से समिति की अनुमति के बाद ही यहां से रेत या मिट्टी हटाई जा सकेगी. अदालत ने दो महीने के भीतर

तकनीकी रूप से संवर्धित सामग्री, सार्वजनिक हित में उचित उपयोग के तहत प्रस्तुत।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.