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तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को उज्जैन में महाकाल लोक परिसर के पार्किंग क्षेत्र की जगह बढ़ाने के लिए की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया कि पार्किंग एरिया बढ़ाने के लिए तकिया मस्जिद की जमीन का अधिग्रहण किया गया है. यह याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 11 जनवरी के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिस पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सवाल किया कि अधिग्रहण की कार्यवाही के बजाय फैसले को क्यों चुनौती दी गई है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जमीन के मालिक नहीं हैं इसलिए उन्हें अधिग्रहण की कार्यवाही पर सवाल उठाने का हक नहीं है. कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहण की अधिसूचनाओं को चुनौती नहीं दी गई, शिकायतें फैसले के खिलाफ की गई हैं, जबकि वैकल्पित वैधानिक समाधान मौजूद था. गुरुवार को सुनवाई के दौरान
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