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क्रिकेटर रवि बिश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, परिवहन विभाग के नोटिस पर लगी रोक, जानें पूरा मामला
एनशॉर्ट्स
क्रिकेटर रवि बिश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, परिवहन विभाग के नोटिस पर लगी रोक, जानें पूरा मामला
भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस की प्रभावी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. सवाई माधोपुर जिला परिवहन अधिकारी (DTO) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई है. जिला परिवहन अधिकारी सवाई माधोपुर ने 18 दिसंबर 2025 को रवि बिश्नोई को उनके विंटेज स्कूटर (पंजीयन संख्या RNY-0056) के संबंध में नोटिस जारी किया था. रवि बिश्नोई ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसपर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने परिस्थितियों का आकलन करते हुए नोटिस के प्रभाव एवं संचालन पर स्टे दे दिया. कोर्ट ने डिफेंडेंट को यह भी निर्देश दिया कि संबंधित वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्थिति को वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर यथावत रखा जाए. ताकि याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा का सामना न करना पड़े.  गौरतलब

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