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केरल हाईकोर्ट ने सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी के नोटिस पर कार्यवाही पर रोक लगाई
एनशॉर्ट्स
केरल हाईकोर्ट ने सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी के नोटिस पर कार्यवाही पर रोक लगाई
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को मसाला बाण्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को जारी कारण बताओ नोटिस के तहत किसी भी कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी. जस्टिस वी जी अरुण ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक और विजयन के मुख्य प्रधान सचिव और केआईआईएफबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एम. अब्राहम को भी यही अंतरिम राहत दी. यह आदेश विजयन, इसाक और अब्राहम द्वारा दायर संयुक्त याचिका पर आया है, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी) द्वारा मसाला बॉण्ड निधि के उपयोग के संबंध में नवंबर में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. अदालत ने कहा कि चूंकि केआईआईएफबी की याचिका पर उसके खिलाफ नोटिस के अनुसार आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी

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