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Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
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Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कथित मानहानिकारक प्रचार से जुड़े एक मामले को खारिज कर दिया है. यह मामला Corruption Rate Card नामक विज्ञापन से संबंधित था, जिसमें उस समय की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. यह विज्ञापन कांग्रेस के चुनाव अभियान का हिस्सा था और राहुल गांधी ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया था. इसी को लेकर भाजपा की ओर से केशवप्रसाद ने निजी शिकायत दायर की थी. शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था. समन के खिलाफ राहुल गांधी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव की अगुवाई वाली पीठ ने की. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए निजी शिकायत और उसके आधार पर जारी समन को निरस्त कर दिया. चुनावी प्रचार के दौरान

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