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AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
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AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट के दौरान भारत मंडपम के बाहर प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने चारों को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अदालत ने दिल्ली पुलिस की हिरासत में पूछताछ की अनुमति देते हुए चारों आरोपियों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया. दिल्ली पुलिस ने कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि की अदालत में पेश करते हुए पांच दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष ने इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताते हुए रिमांड का कड़ा विरोध किया. किन धाराओं में दर्ज हुआ मामलादिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 132 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. सभी धाराएं सात साल से कम सजा

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