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हाईकोर्ट ने सुना दी कलेक्टर को 6 महीने की सजा, जानें कोर्ट को क्यों उठाना पड़ा कठोर कदम
एनशॉर्ट्स
हाईकोर्ट ने सुना दी कलेक्टर को 6 महीने की सजा, जानें कोर्ट को क्यों उठाना पड़ा कठोर कदम
तेलंगाना हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को मेदक जिले के कलेक्टर राहुल राज को कोर्ट की अवमानना के मामले में 6 महीने की साधारण जेल और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जस्टिस के. लक्ष्मण ने सुनवाई के दौरान यह सजा सुनाई, लेकिन अपील का मौका देते हुए सजा को चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया.  यह फैसला एक भूमि विवाद से जुड़े मामले में आया, जहां कलेक्टर ने हाईकोर्ट के जून 2024 के आदेशों को जानबूझकर नहीं माना. बोनाल गांव की निवासी नल्लावेली लक्ष्मी नाम की 51 वर्षीय महिला ने यह मामला उठाया था. लक्ष्मी ने दावा किया कि उनके दादा से विरासत में मिली 2.22 एकड़ जमीन का म्यूटेशन उनके नाम पर नहीं किया गया. उन्होंने पहले कलेक्टर के फैसले को चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 के आदेश को रद्द कर दिया और नई जांच के आदेश दिए. क्या है पूरा मामलाकोर्ट ने साफ कहा था कि

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