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द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
एनशॉर्ट्स
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
'द केरला स्टोरी 2' खबरों में बनी हुई है. फिल्म 28 फरवरी को रिलीज हुई. फिल्म को कामाख्या नारायण ने डायरेक्ट किया है. वहीं विपुल अमृतलाल शाह ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. अब मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल टीवी ऑपरेटरों पर फिल्म की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर रोक लगा दी है. गैर-कानूनी ब्रॉडकास्टिंग पर रोक इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने फिल्म के प्रोड्यूसर सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड की दो एप्लीकेशन पर ये अंतरिम आदेश दिया है. मेकर्स को द केरला स्टोरी 2 की रिलीज से पहले कॉपीराइट उल्लंघन का डर था. जब तक कि गैर-कानूनी ब्रॉडकास्टिंग को तुरंत रोका न जाए तो ऐसा देखा गया है कि इन केस में इतना नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने कहा, 'इस तरह के केस में ऐसा नुकसान होता है तो ठीक नहीं किया जा सकता है. गैर-कानूनी ब्रॉडकास्टिंग को शुरू में

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