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'सिर्फ अमेरिकी धरती पर जन्म नागरिकता का आधार नहीं', ट्रंप सरकार ने SC में क्या कहा जिसने बढ़ा भी इंडियंस की टेंशन?
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'सिर्फ अमेरिकी धरती पर जन्म नागरिकता का आधार नहीं', ट्रंप सरकार ने SC में क्या कहा जिसने बढ़ा भी इंडियंस की टेंशन?
एच-1बी वीजा और अन्य अस्थाई परमिट पर अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों की चिंता फिर से बढ़ गई है. डोनाल्ड ट्रंप सरकार के वकील ने गुरुवार (2 अप्रैल, 2026) को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 14वें संशोधन के नागरिकता खंड का जिक्र करते हुए दलील दी कि अस्थाई वीजा पर रहने वाले लोगों के बच्चे इसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं. जन्मजात नागरिकता खत्म करने के ट्रंप के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यूएस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां ट्रंप खुद मौजूद रहे. सुनवाई के दौरान ही उनके वकील ने ये दलील दी. ट्रंप ने अमेरिकी एजेंसियों को यह निर्देश दिया था कि वे अमेरिका में जन्मे उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता न दें, जिनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या फिर ग्रीन कार्ड धारक नहीं है. ट्रंप सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने अदालत

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