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छत्तीसगढ़ HC का फैसला: घर में प्रार्थना सभा के लिए पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता पर अदालत सख्त
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छत्तीसगढ़ HC का फैसला: घर में प्रार्थना सभा के लिए पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता पर अदालत सख्त
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कानून किसी व्यक्ति को अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने से नहीं रोकता है। ऐसी सभा के लिए किसी भी प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना जरूरी नहीं है।

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