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'द ताज स्टोरी' पर नहीं लगी रोक, कोर्ट बोला- सेंसर बोर्ड के फैसले की समीक्षा का अधिकार हमारे पास नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने या उसके सर्टिफिकेशन में बदलाव की मांग करने वाली दो याचिकाओं को सुनने से इनकार कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के पास पुनर्विचार याचिका दाखिल करें. फिल्म को दिए सर्टिफिकेशन को दी गई थी चुनौती दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका शकील अब्बास ने दायर की थीं. उनका आरोप है कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है और यह सांप्रदायिक प्रचार फैलाने का काम कर सकती है. दोनों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि कम से कम फिल्म का डिस्क्लेमर बदलवाया जाए तो चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने पूछा क्या हम सुपर सेंसर बोर्ड हैं उन्होंने कहा कि कोर्ट की अपनी

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