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एनशॉर्ट्स
H-1B के बाद ट्रंप सरकार का एक और नया नियम, भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा
अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एक बदलाव किया है, जिसके तहत अगर समय पर उनके रोजगार प्राधिकरण नवीनीकरण को मंजूरी नहीं दी गई तो हजारों भारतीय पेशेवरों और उनके आश्रितों को काम करना बंद करना पड़ेगा. बता दें कि ये नियम गुरुवार (30 अक्टूबर, 2205) से प्रभावी हो गया है. नए नियम के मुताबिक रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (ईएडी) के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन (स्वत विस्तार) समाप्त हो जाएंगे. इससे गैर अमेरिकी नागरिक वहां काम नहीं कर पाएंगे. डीएचएस ने एक बयान में कहा कि जो विदेशी 30 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद अपने ईएडी को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब अपने ईएडी का स्वतः विस्तार नहीं मिलेगा.  विदेशियों की अब कई बार जांच होगीईएडी के ऑटोमेटिक एक्सटेंशन को समाप्त करने से अमेरिका में काम चाहने वाले विदेशियों की अब कई बार जांच होगी. अब तक कर्मचारी 540 दिनों तक अपनी नौकरी जारी रख सकते थे, जब तक

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