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Supreme Court: कर्नाटक की दरगाह में महाशिवरात्रि पूजा रोकने के मांग सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी, कमेटी ने वापस ली याचिका
कर्नाटक के कलबुर्गी के लाडले मशायक दरगाह में महाशिवरात्रि की पूजा रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस बात पर सवाल उठाया कि यह याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों दाखिल की गई. कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता खलील अंसारी के वकील ने याचिका वापस ले ली. अंसारी ने यह याचिका दरगाह कमेटी की तरफ से बतौर सचिव दाखिल की थी. कमेटी ने मांग की थी कि दरगाह परिसर में पूजा की अनुमति न दी जाए. उसका कहना था कि इसके ज़रिए दरगाह के धार्मिक स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है. याचिकाकर्ता का दलील थी कि पिछले कुछ सालों में हाई कोर्ट के आदेश से वहां शिवरात्रि पर पूजा हो रही है. इसके अलावा भी कोर्ट से अलग-अलग अंतरिम आदेश हासिल कर जगह का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है. चीफ जस्टिस ने
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