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'हर महीने सैलरी से काटो 25,000 रुपये', पत्नी से विवाद में क्यों पति के एंप्लॉयर को देना पड़ा ऐसा आदेश, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का अनोखा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी विवाद मामले में बेहद अहम और अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक पति के एंप्लॉयर को आदेश दिया है कि वह उसकी सैलरी से 25 हजार रुपये काटकर सीधे उसकी पत्नी को भेज दे. यह मामला एक पति-पत्नी विवाद का है, जिसमें पत्नी अपनी बेटी के साथ पिछले चार सालों से अलग रह रही है और पति ने इतने सालों में उसको भरण-पोषण के लिए कोई राशि नहीं दी है. ऐसे में कोर्ट को ऐसा फैसला सुनाना पड़ा. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच को बताया गया कि साल 2022 से पति-पत्नी अलग रह रहे हैं. 2024 में मजिस्ट्रेट की तरफ से एक अंतरिम आदेश भी दिया गया था, जिसमें पति से कहा गया था कि वह पत्नी ओर अपने बेटी के भरण-पोषण के लिए 25 हजार रुपये हर महीने देगा. हालांकि, उसने इस आदेश का पालन
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