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'ब्रिटिश काल के मानदंडों पर न अटके रहें', कोस्ट गार्ड और आर्म्ड फोर्सेज में रिटायरमेंट ऐज पर केंद्र से बोला SC
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सशस्त्र बलों के जवानों की सेवा शर्तों और रिटायरमेंट की ऐज के मामले में ब्रिटिश काल के मानदंडों पर ही अटकी न रहे. कोर्ट ने कहा कि अत्यधिक कुशल तटरक्षक बलों (Indian Coast Guard) के मापदंडों पर पुनर्विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर केंद्र विचार करे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल में सभी स्तर पर सेवानिवृत्ति आयु 60 साल समान रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया था. सीजेआई सूर्यकांत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से कहा, 'सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति की आयु से जुड़े इन नियमों की अब समीक्षा का समय आ गया है. सरकार ब्रिटिश दौर में बनाए गए नियमों पर अटकी नहीं रह सकती. कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि
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