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'रेलवे प्रोजेक्ट के लिए खाली करवाई जाए हल्द्वानी बनभूलपुरा की जमीन', SC का आदेश- वहां बसे 50,000 लोगों को…
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले में मंगलवार (24 फरवरी, 2026) को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए जमीन खाली करवाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जमीन पर जो 50 हजार लोग रहे हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं. 19 मार्च को रमजान के बाद आवेदन जमा करने के लिए कैंप लगेगा, जहां ये लोग आवेदन कर सकेंगे. कोर्ट ने कहा कि परिवारों की आवास योग्यता पर फैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेंगे. रेलवे 30 हेक्टेयर क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करना चाहता है. इसमें कुछ जमीन रेलवे की है और कुछ राज्य सरकार की है. राज्य सरकार जमीन देने को तैयार है. दोनों किस्म की जमीनों पर अतिक्रमण के चलते यह प्रोजेक्ट रुक गया था. अब मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार
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