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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हल्द्वानी में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए खाली करवाई जाएगी जमीन, वहां बसे 5 हज़ार परिवार कर सकेंगे पीएम आवास के लिए आवेदन
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे परियोजना के लिए जमीन खाली कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसे लोग उसी जगह पर बने रहने की मांग नहीं कर सकते. उन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली जगह पर जाना होगा. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने वहां बसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का आवेदन देने के लिए कहा है. 19 मार्च को रमजान खत्म होने के बाद इलाके में आवेदन जमा करने के लिए कैंप लगाए जाएंगे. कौन सा परिवार कैसे आवास के योग्य है, इस पर नैनीताल के डीएम फैसला लेंगे. रेलवे 30 हेक्टेयर क्षेत्र में अपनी सुविधाओं का विस्तार करना चाहता है. रेलवे यह कहता रहा है कि हल्द्वानी उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है. वहां रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाना है. वहां और भी विकास
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