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'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो…', बंगाल SIR पर SC का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 फरवरी, 2026) को बंगाल एसआईआर में सिविल जजों को भी लगाने का निर्देश दिया है और कहा कि अगर फिर भी न्यायिक अधिकारियों की कमी होती है तो पड़ोसी राज्यों से उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जाए. कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर के बकाया काम और उसके लिए कम समय बाकी होने के हिसाब से पर्याप्त न्यायिक अधिकारी उपलब्ध न होने की जानकारी दी है. पिछली सुनवाई में एसआईआर के लिए अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच मतभेदों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था. इसे लेकर सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बताया कि एसआईआर की समय सीमा के हिसाब से पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं. बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन निरीक्षण (SIR) की अंतिम लिस्ट 28 फरवरी को जारी होनी
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