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US Tariff: सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ आदेशों पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा कानूनी झटका दिया है. हालांकि बदले हालात में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया है कि अदालत ने सिर्फ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत टैरिफ लगाने के अधिकार पर रोक लगाई है न कि टैरिफ नीति पर. डलास इकोनॉमिक क्लब में बोलते हुए बेसेंट ने कहा, “यह साफ कर लिया जाए कि फैसला क्या था और क्या नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ कोई व्यापक फैसला नहीं दिया है. छह जजों ने केवल यह कहा कि IEEPA का इस्तेमाल 1 डॉलर का भी रेवेन्यू जुटाने के लिए नहीं किया जा सकता.” टैरिफ रेवेन्यू में बदलाव नहीं: बेसेंट वित्त मंत्री ने कहा कि प्रशासन टैरिफ लागू करने के लिए अल्टरनेटिव लीगल अथॉरिटीज का इस्तेमाल करेगा. उन्होंने कहा, 'हम सेक्शन 232 और सेक्शन 301 टैरिफ
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