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'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी को देखते हुए स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के लिए न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि वह एसआईआर में दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करे. कोर्ट ने कहा है कि ये अधिकारी बेदाग हों और डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के हों. शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने बंगाल सरकार और चुनाव आयोग एक-दूसरे पर खूब आरोप लगाते नजर आए. बंगाल सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि चुनाव आयोग ने अब एक और नए तरीके के अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं. इन्हें स्पेशल रोल ऑफिसर कहा जा रहा है, यह स्पेशल ऑफिसर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) से भी ऊपर हैं. श्याम दीवान की इस दलील पर सीजेआई
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