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Afghanistan Woman Law: 'अपनी बीवियों को पीट सकते हैं पति, बस हड्डी न टूटे…', ये देश ले आया रूह कंपाने वाला कानून
तालिबान की ओर से लागू किए गए नए दंड संहिता कानून में पतियों को अपनी पत्नियों और बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते इससे हड्डी टूटने और गहरी चोट न लगे. यह 90 पन्नों का नया कानून को संगठन के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने साइन किया है. इससे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू कानूनों को समाप्त कर दिया गया है. नए प्रावधानों के अनुसार, अगर पति पत्नी को गंभीर चोट या फ्रैक्चर पहुंचाता है तो उसे अधिकतम 15 दिन की जेल हो सकती है. सजा तभी संभव है, जब महिला अदालत में हिंसा को साबित कर सके. महिला को पूरी तरह ढंका हुआ रहकर न्यायाधीश के सामने अपने घाव दिखाने होंगे. साथ ही, अदालत में उसके साथ उसका पति या कोई पुरुष अभिभावक मौजूद होना अनिवार्य है. कानून महिलाओं की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाता है. अगर कोई विवाहित महिला अपने
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