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सौतेली बेटी की हत्या का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आरोपी पिता की सजा, पुलिस को लगाई फटकार
छह साल की बच्ची की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सौतेला पिता की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने जांच में गड़बड़ी के आधार पर सजा रद्द कर दी. मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा. जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील अंकिता शर्मा की सटीक तैयारी और जांच में आई बड़ी बाधाओं के बावजूद कुशलतापूर्वक और उत्साह के साथ मामले की पैरवी करने के लिए प्रशंसा की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की गड़बड़ जांच की कड़ी आलोचना की है, जिसकी वजह से छह साल की बच्ची की हत्या के मामले में कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, जहां असली अपराधी बिना सजा के बच गए और
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