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इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ी राहत, 9 मई हिंसा मामले में अंतरिम जमानत, 27 जनवरी को अगली सुनवाई
एनशॉर्ट्स
इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ी राहत, 9 मई हिंसा मामले में अंतरिम जमानत, 27 जनवरी को अगली सुनवाई
पाकिस्तान कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत को 27 जनवरी तक बढ़ा दिया है. कोर्ट ने मंगलवार को पीटीआई संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 9 मई की हिंसा मामले में सुनवाई की. इस दौरान हिंसा समेत अन्य मामलों में अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश दिया. साथ ही इमरान को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से विजुअल सुनवाई के जरिए हिस्सा लेने के निर्देश दिए हैं.  27 जनवरी की सुनवाई में इमरान को पेश होने के निर्देश  पाकिस्तानी अखबार डॉन की मानें तो यह आदेश अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल माजोका की बेंच ने सुनाया है. उन्होंने गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. वकील शम्सा कयानी इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से पेश हुईं. पूर्व प्रधानमंत्री की मौजूदगी न होने की वजह से याचिकाओं पर बहस को आगे नहीं बढ़ाया गया.

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