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बंगाल: हंसखालि में लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास
एनशॉर्ट्स
बंगाल: हंसखालि में लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास
पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने नदिया जिले के हंसखालि में 2022 में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को नौ दोषियों में से तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. चोटों के कारण लड़की की बाद में मौत हो गई थी. रानाघाट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) न्यायालय ने ब्रजगोपाल गोआली, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मलिक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत 14 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने, आपराधिक साजिश रचने और सबूत नष्ट करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मुख्य आरोपी ब्रजगोपाल के पिता समरेंद्र गोआली को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इनमें से एक दोषी घटना के समय नाबालिग था और उसे एक वर्ष तक अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त के साथ 50,000 रुपये के मुचलके पर

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