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आर माधवन की फर्जी वीडियो के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कहा पहचान की सुरक्षा जरूरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता आर. माधवन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए उनके पक्ष में अहम अंतरिम आदेश दिया है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने आर माधवन के नाम, तस्वीर, आवाज और उनकी पहचान से जुड़े किसी भी चीज के कमर्शियल दुरुपयोग पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिनेता की तस्वीर या शक्ल-सूरत का इस्तेमाल कर किसी भी तरह का कमर्शियल सामान बेचना प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अश्लील, डीपफेक और एआई से बनाए गए फर्जी कंटेंट को हटाने का भी निर्देश दिया गया है. आर माधवन ने कोर्ट में दाखिल की थी अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में अभिनेता की ओर से सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने बताया कि कई लोगों ने आर. माधवन की तस्वीर और पहचान का गलत इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो, ट्रेलर और अश्लील सामग्री बनाई है. उन्होंने यह भी कहा कि मुकदमा दायर करने
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