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SIR के काम से सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकते मना, जहां जरूरत हो वहां ज्यादा कर्मचारी उपलब्ध करवाए राज्य सरकार : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची सुधार यानी SIR के काम में लगे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकारों से इस काम में लगे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने को कहा है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत कारणों से BLO की ड्यूटी करने में समस्या हो, तो मामले के तथ्यों को देखा जाए. इसके आधार पर सक्षम अधिकारी उसे इस काम से हटाने पर निर्णय लें चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने कोर्ट ने यह आदेश तमिलनाडु की पार्टी टीवीके के आवेदन को सुनते हुए दिया है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि SIR चुनाव से जुड़ा आवश्यक काम है. सरकारी कर्मचारियों को इसे करना ही होगा. काम में कोताही बरतने वाले BLO पर FIR दर्ज होने पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा पहले भी होता रहा है. इस तरह
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