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असम में दूसरी शादी करने पर होगी 10 साल तक की जेल, विधानसभा से बिल पास, सीएम बोल- ये इस्लाम के खिलाफ नहीं
असम विधानसभा ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक गुरुवार (27 नवंबर 2025) को पारित किया. इस कानून के तहत अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और कुछ अपवादों को छोड़कर इसके लिए अधिकतम 10 वर्ष की कैद हो सकती है. साथ ही पीड़ित को 1.40 लाख रुपये मुआवजा देने का भी प्रावधान है. सीएम बोल- ये इस्लाम के खिलाफ नहीं विधेयक में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लोगों और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है. असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 के पारित किए जाने के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह कानून धर्म से परे है और इस्लाम के खिलाफ नहीं है जैसा कि एक वर्ग इसे मान रहा है.” बहुविवाह के दोषी को कानून के अनुसार सात साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. यदि कोई
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