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Delhi Blast Case: शोएब-आमिर की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट ने NIA की रिमांड में भेजा, खुल सकते हैं कई राज
एनआईए ने लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को बुधवार (26 नवंबर 2025) को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया. आरोपी शोएब और आमिर राशिद अली को प्रधान जिला एवं सत्र जस्टिस अंजू बजाज चंदना की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने इस मामले के आरोपी शोएब को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा है. वहीं NIA ने आमिर की और रिमांड की मांग की थी. आमिर को 7 दिन की रिमांड दी गई. शोएब पर आतंकी उमर को पनाह देने का आरोप है. आमिर राशिद इस मामले को पहला और शोएब 7वां आरोपी है. व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है शोएब एनआईए ने लाल किले के पास विस्फोटक से भरी कार चलाने वाले डॉ उमर उन नबी को कथित तौर पर पनाह देने के मामले में फरीदाबाद से शोएब को गिरफ्तार किया था. एआईए के अनुसार फरीदाबाद के धौज निवासी
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