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Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने जसीर को NIA हिरासत के दौरान वकील से मिलने की इजाजत दे दी है. शुक्रवार को इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जसीर बिलाल को राहत नहीं दी थी, जिसमें उसने NIA मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात की इजाजत मांगी थी. हाई कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया था. हाई कोर्ट ने इन दलीलों पर कर दिया था इनकार हाई कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह का आदेश देने का कोई ठोस कारण और रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने की थी. उन्होंने कहा था कि वाणी की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दिखाया गया था, जिसमें NIA ने उनकी मांग को ठुकराया था. इस पर हाई कोर्ट ने किसी भी नई प्रक्रिया
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