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अगर एक से ज्यादा शादी की तो होगी 7 साल की जेल, इस राज्य की सरकार ने कानून को दी मंजूरी
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार (9 नवंबर, 2025) को कहा कि राज्य कैबिनेट ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए दोषियों को सात साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है. हालांकि, छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए कुछ अपवाद हो सकते हैं. मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में मंत्रिमंडल के बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बहुविवाह पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए एक नया कोष भी बनाएगी ताकि उन्हें अपना जीवन जीने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े. विधेयक के बारे में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘असम मंत्रिमंडल ने आज रविवार (9 नवंबर, 2025) बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक का नाम 'असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' होगा. इसे 25 नवंबर, 2025 को विधानसभा में पेश किया जाएगा.’
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