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मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के मानहानि मामले में खारिज की संपत कुमार की याचिका
मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी संपत कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में गवाही दर्ज करने के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी थी. मामला 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी कांड से जुड़ा है. उस समय एक निजी टेलीविजन चैनल की बहस में संपत कुमार ने कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस सट्टेबाजी मामले से जुड़े हैं. इन टिप्पणियों को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ बताते हुए धोनी ने 2014 में मद्रास उच्च न्यायालय में संपत कुमार के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि दावा दायर किया था. इस वर्ष अगस्त में न्यायालय ने धोनी की गवाही दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था. इसी आदेश को संपत कुमार ने जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस मोहम्मद शफीक की बेंच के समक्ष चुनौती
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