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मुंबई ट्रिपल ब्लास्ट केस में HC का बड़ा फैसला, 13 साल बाद आरोपी कफील अहमद को दी जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2011 में जवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर कबूतरखाना में हुए ट्रिपल ब्लास्ट मामले में आरोपी 65 वर्षीय कफील अहमद अयूब को जमानत दे दी. अयूब पर UAPA और MCOCA के तहत मुकदमा चल रहा है. जस्टिस ए. एस. गडकरी और जस्टिस आर. आर. भोंसले की खंडपीठ ने यह कहते हुए जमानत दी कि अयूब पिछले एक दशक से अधिक समय से ट्रायल शुरू होने की प्रतीक्षा में जेल में बंद हैं, जबकि मुकदमे के जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं दिखती. बिना ट्रायल जेल में रखने पर जमानत कोर्ट ने अपने आदेश में 2021 के एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें के. ए. नजीब नाम मे आरोपी को UAPA के तहत लंबे समय तक बिना ट्रायल जेल में रखने पर जमानत दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि 'तेज और निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार' जीवन के मौलिक अधिकार
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