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'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुष की दूसरी शादी को लेकर अहम बात कही है. कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए पहली पत्नी की भी बात सुनी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में धर्म बाद में आता है. जज ने यह भी कहा कि 99.99 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं अपने पति की दूसरी शादी के विरोध में होंगी. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी की सहमति ली जानी चाहिए और जब दूसरी शादी के पंजीकरण का सवाल आता है तो रस्मी कानून लागू नहीं होते हैं. कोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी दूसरी पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए यह बात कही. कपल ने उनकी शादी का पंजीकरण करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने
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