152 करोड़ का बैंक फ्रॉड केस, CBI पंचकुला कोर्ट ने सुनाई दो कंपनियों समेत 6 लोगों को सजा, क्या है पूरा मामला?

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152 करोड़ का बैंक फ्रॉड केस, CBI पंचकुला कोर्ट ने सुनाई दो कंपनियों समेत 6 लोगों को सजा, क्या है पूरा मामला?
एनशॉर्ट्स
152 करोड़ का बैंक फ्रॉड केस, CBI पंचकुला कोर्ट ने सुनाई दो कंपनियों समेत 6 लोगों को सजा, क्या है पूरा मामला?
CBI की पंचकूला कोर्ट ने बैंक फ्रॉड के एक बड़े मामले में दो निजी कंपनियों और छह लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. ये मामला 152 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ था, जिसमें आरोपियों पर बैंक से लोन लेकर उसका गलत इस्तेमाल करने का आरोप था. CBI कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि आरोपियों ने बैंक को धोखा देने के लिए आपस में मिलकर साजिश रची और भारी भरकम लोन लेकर उसे असली कामों के बजाय डाइवर्ट कर दूसरे उपयोगों में खर्च किया. कोर्ट ने दोनों कंपनियों पर लगाया जुर्मानाइस मामले में जिन कंपनियों को दोषी ठहराया गया है, उनमें मेसर्स एसआरएस रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड शामिल है. कोर्ट ने दोनों कंपनियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, वहीं निजी आरोपियों में राजेश सिंगला और अनिल जिंदल को पांच साल की सख्त कैद और 1.2 लाख रुपये

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