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हैदराबाद पंचायत चुनाव पर नहीं लगेगी रोक, हाई कोर्ट का साफ इनकार, EC को मिली बड़ी राहत
तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों पर अंतरिम रोक (स्टे) लगाने से इनकार कर दिया है. यह फैसला पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर जारी सरकारी आदेश (GO 46) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया. अदालत के इस रुख से राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ी राहत मिली है, जो चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटा है. बेंच ने किया कड़ा सवाल? मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं से एक कड़ा सवाल किया. अदालत ने पूछा, "क्या केवल इसलिए कि उप-श्रेणी (सब-कैटेगरी) का आरक्षण लागू नहीं हुआ है, आप पूरे चुनावों को रद्द कराना चाहते हैं?" अदालत का यह सवाल इस बात की ओर इशारा करता है कि वह चुनाव प्रक्रिया को बिना किसी मजबूत और तार्किक आधार के रोकने के पक्ष में नहीं है. चुनाव आयोग वकील की दलीलें इस दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग के
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