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सुप्रीम कोर्ट से केरल सरकार को बड़ी राहत, नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम पर पलटा HC का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 फरवरी, 2026) को केरल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया था. इस फैसले से केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) की सरकार को बड़ी राहत मिली है. इस योजना को जारी रखने का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट में पेश हुए याचिकाकर्ताओं सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए. राज्य सरकार की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कार्यकर्ताओं को एक भी पैसा नहीं दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया, अगर राज्य सरकार जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने में सरकारी कर्मचारियों की मदद लेती
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