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सुप्रीम कोर्ट ने रूह अफजा को माना फ्रूट ड्रिंक, अब 12.5 प्रतिशत नहीं सिर्फ 4 प्रतिशत टैक्स देगा हमदर्द
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (25 फरवरी, 2026) को एक फैसले में कहा है कि शरबत रूह अफजा को एक फ्रूट ड्रिंक माना जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि मार्केटिंग लेबल किसी उत्पाद की टैक्स कैटेगरी निर्धारित नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि 'रूह अफजा' एक फल आधारित पेय पदार्थ है जिसे पानी या दूध में मिलाकर पतला करके पिया जाता है. कोर्ट ने कहा कि इस पर वैट (Value Added Tax) की दर 12.5 प्रतिशत नहीं, बल्कि कम दर वाला 4 प्रतिशत वैट लागू होगा. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने कहा कि हमदर्द (WAKF) के शरबत रूह अफजा को उत्तर प्रदेश वैट एक्ट के तहत फ्रूट ड्रिंक की श्रेणी में रखा जाए. उन्होंने कहा कि भले ही इसे शरबत के रूप में बेचा जाता है, जिन पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है, लेकिन इसे फ्रूट ड्रिंक ही माना जाए और 4 प्रतिशत टैक्स कैटेगरी में रखा जाए. जस्टिस
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