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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को महाराष्ट्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि सभी निकायों के चुनाव परिणाम शीर्ष अदालत के फैसले पर निर्भर करेंगे. इन स्थानीय निकायों में ऐसे निकाय भी शामिल हैं जहां आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को पार किया गया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह भी कहा कि स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से संबंधित 27 याचिकाओं पर 21 जनवरी 2026 को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अंतिम सुनवाई की जाएगी. मई 2025 में, पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को काफी समय से लंबित चुनाव चार महीने के भीतर कराने और बांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले मौजूद कानूनी ढांचे के आधार पर ओबीसी आरक्षण देने का निर्देश दिया था. शुरुआत में, राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की ओर से कोर्ट
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