सुप्रीम कोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी आद्या तिवारी को जमानत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी आद्या तिवारी को जमानत दी
एनशॉर्ट्स
सुप्रीम कोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी आद्या तिवारी को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेन्द्र गिरि की 2021 में हुई हत्या के मामले में आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी को जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि मुकदमे को पूरा होने में समय लगने की संभावना है. भारत में संतों के सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष गिरि 20 सितंबर 2021 को इलाहाबाद के बाघंबरी मठ में फंदे से लटके हुए पाए गए थे. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नवंबर 2021 में दाखिल अपने आरोपपत्र में कहा था कि गिरी को अपने अलग हो चुके शिष्य आनंद गिरी, पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी से इतनी अधिक ‘‘मानसिक पीड़ा’’ मिली थी कि उन्होंने समाज में अपमानित होने से बचने के लिए अपनी जान दे दी. सोमवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद कोर्ट के 14 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को रद्द करते हुए आद्या

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