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सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का दिया आदेश, मर्डर केस में हरियाणा पुलिस ने किया था गिरफ्तार

November 12, 2025 | by Vanshika

एनशॉर्ट्स
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का दिया आदेश, मर्डर केस में हरियाणा पुलिस ने किया था गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के वकील विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. विक्रम सिंह को गुरुग्राम पुलिस के विशेष कार्यबल (STF) ने हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था. बुधवार (12 नवंबर, 2025) को मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने 10,000 रुपये के जमानती बॉन्ड जमा करने पर विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वे कोर्ट के फैसले की जानकारी गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को दें ताकि उसका तत्काल अनुपालन किया जा सके. सुनवाई शुरू होने पर विक्रम सिंह के वकील सीनियर एडवोकेट  विकास सिंह ने चिंता जताई कि क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करने वाला कोई भी व्यक्ति अब इस तरह के बलपूवर्क उपायों का शिकार हो सकता है. विकास सिंह

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