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सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं
सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के मुद्दे पर न्यायिक हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतें लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने को कहा. दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से उत्पन्न संकट पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने को लेकर 10 दिसंबर को केंद्र सरकार से सवाल किए थे. हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, जिसके कारण इंडिगो की कई उड़ान रद्द करनी पड़ीं. अदालत इंडिगो की सैकड़ों उड़ान रद्द किए जाने से प्रभावित यात्रियों को सहायता और भुगतान की गई राशि वापस दिलाने के लिए केंद्र को निर्देश देने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने सोमवार को याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा की
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