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'शादी पर दिया गया कैश और गोल्ड वापस करे पति', तलाक में मुस्लिम महिलाओं के हक पर सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला के तलाक के मामले में कहा है कि पति को सारा गोल्ड और कैश लौटाना होगा जो महिला के पिता ने शादी के वक्त उसको दिया था. मंगलवार (2 दिसंबर, 2025) को कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 1986 में बनाए गए कानून में समानता, गरिमा और स्वायत्तता को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए और महिलाओं को होने वाले अनुभवों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि खासकर छोटे शहरों व ग्रामीण इलाकों में अंतर्निहित पितृसत्तात्मक भेदभाव अब भी आम है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया. महिला ने शादी के समय उसके पूर्व पति को दिए गए सात लाख रुपये कैश और गोल्ड पर दावा किया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिकाकर्ता महिला का कहना है
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