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'विदेशी मंचों पर भारत की छवि खराब नहीं होने दी जा सकती', दिल्ली हाईकोर्ट का अहम आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि देश को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. यह टिप्पणी जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें ब्रिटेन में रहने वाली लेखिका अमृत विल्सन के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को रद्द किए जाने को चुनौती दी गई है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया सीलबंद रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई खुफिया रिपोर्ट का अवलोकन किया. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमृत विल्सन कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं. जस्टिस कौरव ने कहा हम इतना सहिष्णु राज्य नहीं बन सकते कि अपनी ही आलोचना को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश को बदनाम करने का जरिया बनने दें, मेरे सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, जिसमें गंभीर आरोप हैं. अमृत विल्सन
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